मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन | Ekal Mahila Swarojgar Yojana online registration | एकल महिला स्वरोजगार योजना लाभ व पात्रता | Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana online form | एकल महिला स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म |
सरकार द्वारा समय-समय पर महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की जाती है| हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य की एकल महिलाओं के लिए एक योजना का शुभारंभ किया, जिसका नाम मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना है| इसके अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार चलाने हेतु 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी|
हम आपको इस आर्टिकल द्वारा Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे| इसके लाभ, पात्रता तथा उद्देश्य क्या-क्या है? इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार है? यदि आप उत्तराखंड राज्य की एकल महिला है और इस योजना का लाभ प्राप्त करने की इच्छुक है तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें|
Table of Contents
Chief Minister Single Women Self Employment Scheme 2023
उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम के चलते मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई| इस योजना द्वारा महिलाओं को सब्सिडी प्रदान की जाएगी| इसके द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें अपना कारोबार चलाने में मदद मिलेगी|
सरकार द्वारा निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु 1 लाख के प्रोजेक्ट पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी जिससे उन्हें कारोबार चलाने में आर्थिक सहायता प्राप्त होगी| Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana द्वारा तलाकशुदा, किन्नर, विधवा, परित्यक्ता तथा इसके अतिरिक्त अविवाहित एवं एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के मुख्य तथ्य
इस योजना के कुछ मुख्य तकिए के नीचे सारणी में दिए गए हैं अध्ययन करें:-
योजना का नाम | मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना |
आरंभ की गई | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा |
राज्य | उत्तराखंड |
लाभार्थी | एकल तथा निराश्रित महिलाएं |
लाभ | महिलाएं खुद का कारोबार कर सकेंगी| |
की जाने वाली सहायता | स्वरोजगार स्थापित करने हेतु सब्सिडी प्रदान की जाएगी| |
सब्सिडी | 50% सब्सिडी |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजनाएं |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन तथा ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्दी लागू की जाएगी| |
एकल महिला स्वरोजगार योजना के उद्देश्य
समाज कल्याण विभाग अनुसार उत्तराखंड राज्य में लगभग 3.5 लाख एकल महिलाएं है, जिनमें से अधिकतम महिलाएं 45 वर्ष से ज्यादा की है, सरकार द्वारा इन महिलाओं को आर्थिक स्थिति प्रदान करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने हेतु मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना आरंभ की गई है| इसके द्वारा महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेंगी|
सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को 1,00,000 के प्रोजेक्ट पर 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा| इस योजना को छोटे उद्यमों द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा कारोबार चलाने के लिए अत्यधिक सहायता प्राप्त होगी| Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana का मुख्य उद्देश्य एकल तथा निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है|
रोजगार संबंधित क्षेत्र एवं आर्थिक सहायता
उत्तराखंड की राज्य सरकार द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण, पशुपालन, मत्स्य पालन, मसाला तथा मिलेटस सहित अनेकों क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी| सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से एकल तथा निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार चलाने हेतु ₹1 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा|
लाभार्थी महिलाएं
रेखा आर्य द्वारा बताया गया है की 45 वर्ष तक की ऐसी महिलाएं जो अविवाहित हैं या आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर विधवा महिला है उनको Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana का लाभ प्रदान किया जाएगा| इसके अतिरिक्त तलाकशुदा, किन्नर, विधवा, परित्यक्ता तथा अविवाहित एवं एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत व्यवसाय
योजना में आने वाले कई प्रकार के व्यवसाय निम्नलिखित है:-
- पशुपालन
- मत्स्य पालन
- उद्यानिकी
- कुक्कुट पालन
- भेड़ बकरी पालन
- कृषि
- बागवानी
- फल तथा खाद्य प्रसंस्करण
- दुकान जैसे दूसरे व्यवसाय भी महिलाओं की मांग के अनुसार योजना में शामिल किया जाएगा|
Benefits of Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana
इस योजना के कुछ मुख्य लाभ जानने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को पढ़ें:-
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ राज्य की एकल तथा निराश्रित महिलाओं को प्रदान किया जाएगा|
- महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु 1 लाख के प्रोजेक्ट पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी|
- इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तथा रोजगार को बढ़ावा मिलेगा|
- पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, भेड़-बकरी पालन, कृषि, बागवानी, फल तथा खाद्य प्रसंस्करण, दुकान आदि तथा इसके अतिरिक्त दूसरे व्यवसाय भी महिलाओं की मांग के अनुसार योजना में शामिल किया जाएगा|
- राज्य सरकार द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण, पशुपालन, मत्स्य पालन, मसाला तथा मिलेटस सहित अनेकों क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी|
- 45 वर्ष तक की ऐसी महिलाएं जो अविवाहित हैं या आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर विधवा है उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
- इसके अतिरिक्त तलाकशुदा, किन्नर, विधवा, परित्यक्ता तथा अविवाहित एवं एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
- Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana द्वारा तलाकशुदा, किन्नर, विधवा, परित्यक्ता तथा इसके अतिरिक्त अविवाहित एवं एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की विशेषताएं
इस योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार हैं:-
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana को शुरू किया गया|
- इस योजना के द्वारा अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है|
- राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को ₹1,00,000 तक का कारोबार करने के लिए 50% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा|
- इस योजना द्वारा महिलाओं को आत्मविश्वास और सशक्तिकरण प्राप्त होगा|
- इस योजना का लाभ राज्य की सभी जाति वर्ग की कमजोर आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं को प्रदान किया जाएगा|
- महिलाएं अपना कारोबार आसानी से कर सकेंगी तथा उनके जीवन यापन में सुधार आएगा|
- योजना का लाभ ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड द्वारा प्राप्त किया जा सकता है|
- सब्सिडी की राशि सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी|
- 45 वर्ष तक की ऐसी महिलाएं जो अविवाहित हैं या आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर विधवा है उनको मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई पात्रता को ध्यान में रखना होगा:-
- केवल महिलाएं ही इस योजना के पात्र हैं|
- महिला उत्तराखंड राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए|
- 25 से 45 वर्ष के बीच आयु वाली महिलाएं ही इसके लिए आवेदन कर सकती है|
- आवेदक के परिवार की मासिक आय ₹6000 या उससे कम होनी चाहिए|
- आवेदक महिला किसी भी संगठित सेवा, सरकारी या गैर सरकारी उपक्रम में कार्यरत न हो|
- तलाकशुदा, किन्नर, विधवा, परित्यक्ता तथा अविवाहित एवं एसिड हमले से पीड़ित महिलाएं भी की पात्र हैं|
- राजकीय तथा पारिवारिक पेंशन धारी महिलाओं को इस योजना के पात्र नहीं माना जाएगा|
- विधवा, विकलांग आदि कल्याणकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकती है|
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
इच्छुक लाभार्थियों को आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
एकल महिला स्वरोजगार योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई | हालांकि अभी इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट लागू नहीं की गई है| सरकार द्वारा जैसे ही इसकी आधिकारिक वेबसाइट लागू की जाएगी हमारे इस आर्टिकल द्वारा आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा, तत्पश्चात इच्छुक लाभार्थी महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी|
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना: Top 10 FAQs
1. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना क्या है?
यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य में एकल महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।
2. योजना के तहत कौन पात्र है?
- बिहार के स्थायी निवासी
- 18 से 55 वर्ष की आयु के बीच
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम
- स्वरोजगार शुरू करने के लिए व्यवहार्य योजना
3. योजना के तहत लाभार्थियों को क्या मिलता है?
- ऋण पर ब्याज सब्सिडी
- अनुदान
- कौशल विकास प्रशिक्षण
- मार्केटिंग सहायता
4. योजना का लाभ कैसे उठाएं?
- योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है।
- आवेदन करने के लिए, आपको आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, आय प्रमाण, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और व्यवसाय योजना जमा करना होगा।
5. योजना के तहत ऋण पर ब्याज सब्सिडी क्या है?
ऋण पर ब्याज सब्सिडी 2% से 5% तक है।
6. योजना के तहत अनुदान क्या है?
अनुदान की राशि व्यवसाय के प्रकार और आकार के आधार पर भिन्न होती है।
7. योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण क्या है?
कौशल विकास प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है जैसे कि सिलाई, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, और सौंदर्य प्रसाधन।
8. योजना के तहत मार्केटिंग सहायता क्या है?
मार्केटिंग सहायता में उत्पादों को बाजार में लाने और बेचने में मदद करना शामिल है।
9. योजना के क्या लाभ हैं?
- यह योजना एकल महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है।
- यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है।
- यह योजना महिलाओं को गरीबी से बाहर निकलने में मदद करती है।
10. योजना की कुछ चुनौतियां क्या हैं?
- योजना के बारे में जागरूकता की कमी।
- जटिल आवेदन प्रक्रिया।
- ऋण प्राप्त करने में देरी।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो बिहार में एकल महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करती है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और गरीबी से बाहर निकलने में मदद करती है। योजना में कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन सरकार इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रयास कर रही है.