|MP| राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म | लाभ व पात्रता

Madhya Pradesh Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Online Registration | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लाभ व पात्रता | मध्य प्रदेश परिवार सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन | MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Online Form |

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है।इस योजना के माध्यम से राज्य के उन सभी नागरिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जो बीपीएल श्रेणी के नागरिक हैं। और इस योजना का लाभ उन परिवार के लोगों को मिलेगा जिनके परिवार के कमाने वाली के सदस्य की मृत्यु हो चुकी है।आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे की योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज़, आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं।MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारा आर्टिकल अंत तक विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा।

MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024

इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के उन परिवारों के लिए शुरू की गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ₹20000 की वित्तीय सहायता राशि अंतिम संस्कार करने के लिए प्रदान की जाएगी।इस योजना के माध्यम से जिन परिवारों के कमाने वाले की मृत्यु हो जाती हैं उनके परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जिससे वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे।

  • इस योजना के अंतर्गत कमाने वाली महिला की मृत्यु होने पर भी सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कमाने वाली महिला की मृत्यु होने पर भी सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ₹20000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
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मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के मुख्य तथ्य

इस योजना के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं:-

योजना का नाममध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2024
किसके द्वारा शुरू की गईमध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई
योजना का उद्देश्यआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी
योजना का लाभइस योजना से परिवारों के लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा
योजना के लाभार्थीराज्य के गरीब परिवार के लोग
योजना का साल2021
योजना की राशि₹20000
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन या ऑफलाइन
हेल्पलाइन नंबर18002334397
अधिकारी वेबसाइट 

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से गरीब परिवार की आर्थिक मदद करना जिसके परिवार में आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है एवं परिवार में आय के साधन उपलब्ध करने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है। इस योजना में लाभार्थी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को संचालित किया गया है। राज्य में बहुत से ऐसे परिवार है जिनके परिवार में एक ही सदस्य कमाने वाला होता है ऐसे में अगर उस सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो अन्य सदस्यों को परिवार के भरण-पोषण करने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024 को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ₹20000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

  • इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश के आर्थिक रुप से गरीब परिवारों को मदद मुहैया कराई जाएगी।
  • मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत मृतक व्यक्ति की मृत्यु के समय परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु यह योजना जारी की गई है।
  • इस मुश्किल स्थिति के समय में योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर के परिवार को राहत मिलेगी।
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MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Aim

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत उन परिवारों के लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी जिन परिवारों के कमाने व सदस्य की मृत्यु हो चुकी है।ऐसे में यदि उनके परिवार के मुखिया की या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है।तो उनके पास आय का कोई भी साधन नहीं होता है।इसी समस्या को मध्य नजर रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यदि किसी भी बीपीएल परिवार के सदस्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मृतक के परिवार को ₹20000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।इस योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।ताकि वह इस मुश्किल समय अपना जीवन यापन सही से कर सके।

Benefits Of MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024

इस योजना के लाभ निम्नलिखित हैं :-

  • इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है।
  • योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।
  • मध्यप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा बीपीएल परिवार के मुखिया या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ₹20000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत कमाने वाली महिला की मृत्यु होने पर भी सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।
  • मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का सफल क्रियान्वयन मध्य प्रदेश राज्य सरकार तथा सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग के द्वारा किया जाएगा।
  • MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024 में मृतक व्यक्ति के मृत्यु के 45 दिनों के अंदर योजना से मिलने वाली धनराशि को पीड़ित परिवार के सदस्य अकाउंट में जमा किया जाता है।
  • इस योजना में उम्मीदवारों की आयु सीमा18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले मृतक व्यक्ति को योजना के अंतर्गत कवर किया जायेगा।
  • योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय ₹46000 से कम होनी चाहिए,
  • तथा शहरी क्षेत्र से आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार की आवश्यक आय ₹56000 से कम होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदक को मृत्यु के 30 दिन के भीतर ही आवेदन करना होगा।
  • इसी योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं।
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मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की विशेषताएं

राज्य सरकार द्वारा की गई इस योजना की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है:-

  • इस योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवारों को दिया जायेगा जो बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत करते है।
  • परिवार में आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर आर्थिक सहायता के रूप में पीड़ित परिवार को मदद प्रदान की जाएगी।
  • मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अनुसार मिलने वाली धनराशि में पहले की अपेक्षा वृद्धि की गयी है,
  • पहले यह धनराशि मृतक व्यक्ति के परिवार को 10 हजार तक प्रदान की जाती थी।
  • इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद से नागरिक अपनी दैनिक दिनचर्या में होने वाली आर्थिक जरूरतों की पूर्ति की आवश्यकता कर सकते है।
  • Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP के माध्यम से पीड़ित परिवार को 20 हजार रूपए की एकमुश्त राशि प्राप्त करने का लाभ प्राप्त होगा।
  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत पीड़ित परिवार में महिला एवं पुरुष दोनों में से किसी भी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर यह धनराशि प्राप्त होगी।
  • इस योजना में मृतक व्यक्ति के मृत्यु के 45 दिनों के अंदर योजना से मिलने वाली धनराशि को पीड़ित परिवार के सदस्य अकाउंट में जमा किया जाता है।
  • इस धनराशि की मदद से परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति कर सकता है।
  • शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीपीएल परिवारों को RPSY में शामिल किया गया है।
  • इस योजना में उम्मीदवारों की आयु सीमा18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले मृतक व्यक्ति को योजना के अंतर्गत कवर किया जायेगा।
  • यह गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु योजना को शुरू किया गया है।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं।

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत पात्रता

वह सभी व्यक्ति को इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-

  • इच्छुक उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आयु सीमा18 वर्ष और 60 वर्ष की कम आयु वाले मृतक व्यक्ति के परिवार ही योजना के लिए पात्र होंगे।
  • Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2024 के लिए पीड़ित परिवार को बीपीएल श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
  • राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पीड़ित परिवार RPSY में आवेदन करने के पात्र है।
  • इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के पीड़ित परिवार की वार्षिक आय योजना के अंतर्गत 46 हजार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • साथ ही शहरी क्षेत्र के 56 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत पीड़ित परिवार मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिन के अंदर योजना में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
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Important Documents

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज ये है:-

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • बर्थ सर्टिफिकेट
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पासपोर्ट साईज 3 फोटोग्राफ
  • मृतक की मृत्यु के सम्बन्ध में एफआईआर रिपोर्ट
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • आवेदक का पता

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया

सभी व्यक्ति जो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करना अनिवार्य है:-

  • आवेदन करने हेतु आपको मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करवाना होगा।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया
  • अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • इस होम पेज पर आवेदक को Download Application Form लिंक पर क्लिक करना होगा।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया
  • आपकी स्क्रीन पर PDF File के रूप में Form खुल जाएगा।
  • इसके बाद आवेदक को आवेदन Letter Download करना होगा।
  • आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद आवेदन पत्र का एक Print Out निकालना होगा।
  • अब आवेदक को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होगी।
  • सभी आवश्यक जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करने के बाद आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों की Photocopy को आवेदन पत्र के साथ अटैच करना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ अटैच करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र अपने नजदीकी नगर निगम मुख्य नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत में जाकर जमा करवाना होगा।
  • इस प्रकार आप की आवेदन प्रक्रिया पूरी होती है।

बेनेफिशरी ट्रैक करने की प्रक्रिया

वह सभी व्यक्ति जो बेनेफिशरी ट्रैक करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना अनिवार्य है:-

  • बेनिफिशियरी ट्रैक्टर ने हेतु आपको एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • इस होम पेज पर Track The Beneficiary के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
बेनेफिशरी ट्रैक करने की प्रक्रिया
  • इसके बाद आपके सामने एक Form खुलकर आ जाएगा।
  • इस फॉर्म में आपको Enter Parivar, Pehchan or Samagra Identification Number करना होगा।
  • उसके बाद आपको आवेदक का Status Go के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी Details आ जाएगी।
  • इस प्रकार आपकी बेनेफिशरी ट्रैक करने की प्रोसेस पूरी हो जाती है।

लाभान्वित हितग्राहियों की सूची देखने की प्रक्रिया

वह सभी व्यक्ति जो लाभान्वित हितग्राहियों की सूची देखने की प्रक्रिया देखना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना अनिवार्य है:-

  • लाभान्वित हितग्राहियों की सूची देखने हेतु आपको एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • इस होम पेज में लाभार्थी व्यक्ति को List of Beneficiaries के विकल्प का चयन करना है।
लाभान्वित हितग्राहियों की सूची देखने की प्रक्रिया
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
  • इस नए पेज पर आपको list of beneficiaries की जांच करने के लिए दी गई सभी जानकारी को भरें।
  • अब आपको इसमें अपने District Name, Local Body Date आदि।
  • सभी विवरण भरने के बाद सूची के Option में क्लिक करें।
  • अब राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में लाभान्वित हितग्राहियों की सूची से सभी विवरण स्क्रीन में दिखाई देंगे।
  • इस तरह से लाभान्वित हितग्राहियों की सूची देखने की सभी प्रक्रिया नागरिक की पूर्ण हो जाएगी

Contact information

इस योजना में संपर्क विवरण कुछ इस प्रकार दे रखा है:-

  • हेल्पलाइन नंबर:-18002334397

शीर्ष 10 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना क्या है?

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एक सरकारी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

2. इस योजना के लाभ किसे मिलते हैं?

इस योजना के लाभ गरीब परिवारों को मिलते हैं जो मध्य प्रदेश में रहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं।

3. योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में निर्धारित राशि प्रदान की जाती है।

4. कैसे पात्रता के लिए आवेदन किया जा सकता है?

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से की जा सकती है।

5. आवेदन की प्रक्रिया कितनी देर तक लगती है?

आवेदन की प्रक्रिया आम तौर पर 15-30 दिनों में पूर्ण हो जाती है।

6. योजना के लिए कौन-कौन सदस्य पात्र हैं?

योजना के लिए पात्रता में गरीब परिवारों के सभी सदस्य शामिल होते हैं।

7. क्या योजना के लिए कोई शुल्क लिया जाता है?

नहीं, योजना के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

8. क्या योजना के तहत किसी अन्य काम के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है?

हां, योजना के तहत आर्थिक सहायता के अलावा अन्य कामों के लिए भी सहायता प्रदान की जा सकती है।

9. क्या योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के निवासियों को ही मिलता है?

हां, योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के निवासियों को ही मिलता है।

10. किसी भी अधिक जानकारी के लिए किस संपर्क किया जा सकता हौं?

अधिक जानकारी के लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

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