प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2024 की सभी जानकारी, उद्देश्य, लाभ, पात्रता | Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana self enrollment, login & registration | किसान मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन फार्म | PM Kisan Mandhan Yojana online registration |
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 31 मई सन 2019 को हुई| इस योजना के अंतर्गत देश के सभी किसानों को पेंशन दी जाएगी| जिससे आने वाले समय में अधिक उम्र होने पर यह पेंशन उनके जीवन को सुधारने हेतु काम आएगी| इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वाले किसान आवेदन कर सकते हैं|
इस लेख द्वारा हम आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे| इसके लाभ, पात्रता, प्रीमियम की जानकारी, उद्देश्य, महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा मुख्य विशेषताएं जानने के लिए इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा| इस आर्टिकल मे हम आवेदन से संबंधित जानकारी भी देंगे|
Table of Contents
Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana 2024
किसान मानधन योजना के अंतर्गत देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसानों को 60 साल की आयु तक प्रीमियम राशि देनी होगी| ₹55 प्रति माह प्रीमियम से 60 साल की आयु पूरे होने पर प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन की राशि किसानों के बैंक खाते में आएगी| इस प्रकार किसानों को ₹36000 सालाना की धनराशि प्राप्त होगी, जिससे उन्हें अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त होगी|
ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि-भूमि है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं| Kisan Mandhan Yojana में आवेदन के लिए 18- 40 वर्ष आयु होनी चाहिए| आयु के हिसाब से प्रीमियम कम ज्यादा होगा| यदि किसान की किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशि लाभार्थी किसान की पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दी जाएगी|
PM किसान मानधन योजना के मुख्य बिंदु 2024
इस योजना के कुछ मुख्य बिंदु नीचे दी गई सारणी में अध्ययन करें:-
योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना |
आरंभ तिथि | 31 मई सन 2019 |
आरंभ की गई | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा |
किसके माध्यम से | केंद्र सरकार |
राज्य | भारत देश के सभी राज्यों में |
उद्देश्य | किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना| |
लाभ | किसानों का भविष्य सुधरेगा तथा वृद्धावस्था में उनका जीवन अच्छा व्यतीत होगा| |
लाभार्थी | देश के सभी राज्यों के किसान |
योग्यता | लघु एवं सीमांत किसान |
पात्रता | 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि वाले किसान |
प्रीमियम राशि | ₹55 प्रति माह (आयु के अनुसार देनी होगी) |
आवेदन हेतु आयु | 18 से 40 वर्ष |
पेंशन प्राप्त होगी | 60 वर्ष की आयु के बाद |
पेंशन राशि | ₹3000 प्रतिमाह (₹36000 प्रति वर्ष) |
किसान की पत्नी की पेंशन | 1500 रुपए प्रतिमाह (किसान की मृत्यु होने पर) |
श्रेणी | केंद्र सरकारी योजनाएं |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन माध्यम |
ऑफिशियल वेबसाइट | maandhan.in |
पीएम किसान मानधन योजना के उद्देश्य 2024
हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा Kisan Mandhan Yojana आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसानों को वृद्धावस्था (बुढ़ापे) में आर्थिक सहायता प्रदान करें| जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है| इसके लिए आवेदकों की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए|
आवेदक किसानों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात ₹3000 प्रति माह पेंशन सरकार द्वारा बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी| यदि किसी कारणवश आवेदक किसान की मृत्यु हो जाती है तब उसकी पत्नी को प्रतिमाह ₹1500 की पेंशन दी जाएगी| प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना गरीब किसानों के बुढ़ापे का सहारा है| इस योजना द्वारा किसानों का भविष्य सुधरेगा तथा उनका जीवन अच्छा व्यतीत होगा|
किसान मानधन योजना को बीच में छोड़ने के नियम 2024
यदि कोई किसान लाभार्थी योजना समय से पहले छोड़ना चाहता है या किसी कारणवश इस योजना को छोड़ना पड़ता है तो उसके लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:-
- यदि किसान लाभार्थी योजना में शामिल होने की तिथि से 10 साल से कम समय अवधि के भीतर निकलता है, तो उसको अंशदान देय ब्याज की बचत बैंकडर के साथ उसे लौटाया जाएगा|
- यदि कोई आवेदक किसान योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष के ज्यादा समय अवधि पूरी होने के बाद बाहर निकलता है तो अंशदान की राशि उसे वापस दी जाएगी क्योंकि उसके पास संचित ब्याज है| बचत बैंक की ब्याज दर से अर्जित किया गया है जो अधिक हो|
- सब्सक्राइबर एवं उसके पति की मृत्यु के बाद, कोश वापस फंड में जमा किया जाएगा|
- यदि किसी ग्राहक ने नियमित रूप से योगदान दिया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है उसका जीवन-साथी किसान मानधन योजना के साथ नियमित रूप से योगदान के भुगतान को जारी रखने का हकदार होगा| जैसा लागू होता हैया संचित ब्याज के साथ ऐसे ग्राहक द्वारा दिए गए योगदान का हिस्सा प्राप्त करके बाहर निकलता है जैसा वास्तव में पेंशन फंड द्वारा प्राप्त किया है, जो अधिक हो|
Benefits & Features Of PM Kisan Mandhan Yojana 2024
इस योजना के कुछ मुख्य लाभ तथा विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार है:-
- किसान मानधन योजना देश के सभी किसानों के लिए आरंभ की गई|
- यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 मई सन 2019 को लागू की गई|
- इस योजना का लाभ देश के सभी छोटे तथा सीमांत किसान प्राप्त कर सकते हैं|
- योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- योजना के अंतर्गत ₹55 से ₹200 तक के निवेश में आसानी से ₹3000 प्राप्त किए जा सकते हैं|
- इसमें आवेदक के लिए आयु के हिसाब से रेनू राशि प्रीमियम राशि अलग-अलग होगी|
- कम आयु होने पर प्रीमियम राशि कम देनी होगी तथा यदि आप अधिक आयु में आवेदन करते है, तो आपको प्रीमियम की राशि भी अधिक देनी होगी|
- सालाना पेंशन की राशि ₹36000 होगी, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी|
- पेंशन की धनराशि किसानों को 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात ही प्राप्त होगी|
- यदि किसी कारणवश आवेदक किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए पेंशन की राशि दी जाएगी|
- केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी|
- PM Kisan Mandhan Yojana किसानों का बुढ़ापे का सहारा है इससे उनका भविष्य सुधरेगा तथा जीवन अच्छा व्यतीत होगा|
- सरकार द्वारा 5 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है|
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता को ध्यान में रखना होगा:-
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- आवेदक किसान होना चाहिए|
- उसकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए|
- 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान इसके पात्र हैं|
महत्वपूर्ण दस्तावेज
इस योजना का लाभ करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- खेत की खसरा खतौनी
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हेतु आवेदन 2024
यदि आप योजना के अंतर्गत आवेदन करने के इच्छुक हैं तो निम्नलिखित नियमों का पालन करें:-
- सबसे पहले आवेदक किसान को अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) में सभी आवश्यक दस्तावेजों को लेकर जाना है|
- आपको अपने सभी दस्तावेजों को VLE को देना होगा तथा ग्राम स्तर उद्यमी (VLE) को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा|
- VLE आपकी आधार कार्ड को आवेदन पत्र से अटैच करेगा तथा आवेदन पत्र में आपका विवरण जैसे नाम एड्रेस तथा बैंक एड्रेस भरना होगा|
- अब आवेदक की आयु के हिसाब से मासिक प्रीमियम राशि की गणना की जाएगी|
- फिर नामांकन सह ऑटो डेबिट जनादेश प्रपत्र मुद्रित किया जाएगा| इसके पश्चात आवेदक के सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करना होगा|
- अब किसान की पेंशन खाता से उत्पन्न होगी तथा किसान का कार्ड मुद्रित किया जाएगा|
लॉगइन की प्रक्रिया
लॉगिन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार है:-
- सबसे पहले आपको किसान मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा|
- होम पेज पर आपको साइंस इन के विकल्प पर क्लिक करना है अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा|
- यहां दिए गए ऑप्शंस में से आपको किसी एक पर क्लिक करना है अब एक और नया पेज खुल जाएगा|
- अब आपको अपना नाम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर,पासवर्ड तथा कैप्चा कोड आदि दर्ज करना होगा|
- अब आपको साइन इन के विकल्प पर क्लिक करना है इस प्रकार आपकी लॉगिन प्रक्रिया में संपूर्ण हो जाएगी|
सेल्फ एनरोलमेंट करने की प्रक्रिया
यदि आप खुद पंजीकरण करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा:-
- सर्वप्रथम आपको किसान मानधन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है| अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा|
- लॉगिन पर क्लिक करना है लॉग इन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालकर अटैच करना है|
- आपको इसी वैसे भी जानकारी दर्ज करनी होगी जैसे नाम, एड्रेस,मोबाइल नंबर कैप्चा कोड आदि|
- इसके बाद आपको OTP जनरेट के विकल्प पर क्लिक करना है|
- क्लिक करते ही आपके फोन पर एक ओटीपी आ जाएगा| इसे ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा|
- ओटीपी दर्ज करने पर आपके सामने एक आवेदन फॉर्म आ जाएगा|
- इस फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करके submit विकल्प पर क्लिक करना है|
- Submit करने के पश्चात आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए रख सकते हैं|
पीएम किसान मानधन योजना: शीर्ष 10 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. पीएम किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) क्या है?
यह 60 वर्ष की आयु के बाद छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत में शुरू की गई एक सरकार प्रायोजित पेंशन योजना है।
2. पीएम-केएमवाई के लिए कौन पात्र है?
18-40 वर्ष की आयु के छोटे और सीमांत किसान जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं।
भारत का नागरिक होना चाहिए और 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि का मालिक होना चाहिए।
आयकर दाता नहीं होना चाहिए या सरकार से अन्य समान पेंशन योजनाओं का प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए।
3. पीएम-केएमवाई के क्या लाभ हैं?
60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की न्यूनतम गारंटीकृत मासिक पेंशन।
पेंशन शुरू होने के बाद किसान की मृत्यु होने पर नामांकित किसान के पति या पत्नी को पेंशन का 50% मिलता है।
नामांकित किसान की आकस्मिक मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख का दुर्घटना मृत्यु लाभ।
4. मैं पीएम-केएमवाई के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?
- अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों की पेशकश करने वाली बैंक शाखा पर जाएं।
- आवेदन पत्र पीएम-केएमवाई की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) से डाउनलोड करें या सीएससी या बैंक शाखा से प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीएससी या बैंक शाखा में जमा करें।
5. पीएम-केएमवाई के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- भूमि स्वामित्व दस्तावेज़ (यदि लागू हो)
- आधार से जुड़े बचत बैंक खाते का विवरण (अधिमानतः पीएमजेडीवाई खाता)
6. पीएम-केएमवाई के तहत योगदान राशि क्या है?
योगदान राशि लाभार्थी और सरकार के बीच साझा की जाती है। लाभार्थी को प्रवेश की उम्र के आधार पर मासिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, जबकि सरकार बराबर का योगदान देती है।
7. मासिक अंशदान राशि कैसे निर्धारित की जाती है?
मासिक प्रीमियम राशि योजना में प्रवेश की आयु के आधार पर भिन्न होती है। यह 18 वर्ष की आयु में प्रवेश के लिए ₹54 प्रति माह से लेकर 40 वर्ष की आयु में प्रवेश के लिए ₹200 प्रति माह तक है।
8. यदि मैं अंशदान भुगतान चूक जाता हूँ तो क्या होगा?
छूटे हुए योगदान का भुगतान बाद में दंडात्मक ब्याज सहित किया जा सकता है। हालाँकि, लगातार भुगतान न करने पर नामांकन समाप्त हो सकता है।
9. पीएम-केएमवाई के तहत पेंशन कब शुरू होती है?
पेंशन उस महीने से शुरू होती है जब लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, बशर्ते कि तब तक सभी योगदान किए गए हों।
10. मुझे पीएम-केएमवाई के बारे में अधिक जानकारी कहां मिल सकती है?
आप पीएम-केएमवाई की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जा सकते हैं, अपनी नजदीकी सीएससी या बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं, या पीएम-केएमवाई टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर कॉल कर सकते हैं।