|UP| राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, लाभ व पात्रता

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उत्तर प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से परिवार के सदस्य को अपना जीवन यापन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इस लेख के माध्यम से हम आपको राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्पष्ट करेंगे जैसे उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया। UP National Family Benefit Yojana से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस लेख को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।

UP National Family Benefit Yojana 2024

इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिन के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है। और उनके परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी हैं। ऐसे में उनके परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की गई है।

उन सभी परिवार के सदस्य को 30 हज़ार रुपये की धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। इस धनराशि को प्राप्त करके परिवार के सदस्य अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे। पहले UP National Family Benefit Yojana में परिवार को 20 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। लेकिन इसे 2013 में बड़ा कर 30 हज़ार रुपये कर दिया गया है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।

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यूपी राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के मुख्य तथ्य

इस योजना के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं:-

योजना का नामउत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना 2024
किसके द्वारा शुरू की गईमुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
योजना का उद्देश्यपरिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
योजना के लाभपरिवार को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा
योजना के लाभार्थीउत्तर प्रदेश के गरीब परिवार
सहायता राशि30 हज़ार रुपये
पहले की सहायता राशि20 हज़ार रूपये
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन या ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट 

राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे परिवार में केवल एक ही मुखिया होता है जो घर का भरण पोषण करता है। ऐसे में अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है। तो परिवार के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का शुभारंभ किया गया है।

इस योजना के माध्यम से किसी भी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उस परिवार को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस धनराशि को प्राप्त करके परिवार के सदस्य अपना भरण-पोषण आसानी से कर सकते हैं। National Family Benefit Yojana का लाभ प्राप्त करके उनको किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इस धनराशि को प्राप्त करके परिवार के लोग अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे।

योजना में 30 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना की शुरुआत यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के गरीब परिवारों के मुख्य की मृत्यु हो जाने पर उन्हें 30 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।

इस धनराशि को प्राप्त करके परिवार के सदस्य को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली धनराशि लाभार्थी के सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। National Family Benefit Yojana में आवेदन करने की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नई अपडेट

इस योजना के अंतर्गत अभी तक केवल 2123 पात्र महिलाओं को ही लाभान्वित किया गया है। इस योजना में अब तक 680 पात्र विधवा इस योजना का लाभ नहीं उठा पाई है। 2020 में पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाएं को अनुदान राशि प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें किसी कठिनाई। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अब तक केवल 2803 पात्र महिलाओं की सूची तैयार की गई है।

Uttar Pradesh National Family Benefit Yojana के अंतर्गत महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए शासन ने 8 करोड़ 40 लाख 90 हजार रुपये की मांग की है। सरकार द्वारा इस शासन में केवल 6 करोड़ 16 लाख 90 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।‌ इस योजना का लाभ प्राप्त कर के उम्मीदवारों को काफी लाभ पहुंचेगा।

राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना दिसंबर अपडेट

जिला स्तरीय समिति द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 1411 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है तथा इन लाभार्थियों के खातों में 30 हजार रुपये की धनराशि स्थानांतरित की गई है। राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना में जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री सुधांशु शेखर जी के द्वारा घोषणा की गई है।

UP National Family Benefit Yojana में लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि प्रदान करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अधिकारी द्वारा इस योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 23 लाख 30 हाजार रुपये का बजट निर्धारित कर दिया गया है। साथ-साथ समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि लाभार्थियों के बैंक खातों में यह राशि दो-तीन दिन के अंदर ही ट्रांसफर कर दी जाएगी।

यूपी राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत एक माह का अभियान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना शुरू की है। इस अध्यक्षता के तहत उप जिला अधिकारी द्वारा बताया गया है कि कुछ प्राप्त हुए पार्थना पात्रों को सूचीबद्ध कराया गया है।

इस योजना में पात्रों को मद्देनजर रखते हुए निर्देश जारी किया गया है कि UP National Family Benefit Yojana के तहत 1 महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि जितने भी कार्य हैं उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए और लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। इस योजना के माध्यम से परिवार के लोग अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे।

यूपी राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना की गाइडलाइंस 

इस योजना की गाइडलाइंस कुछ इस प्रकार दे रखी है:-

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी में भरना होगा।
  • उम्मीदवारों को राष्ट्रीय स्तर के बैंक अकाउंट का विवरण देना होगा।
  • सहकारी बैंक का अकाउंट राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत माननीय नहीं है।
  • इस योजना में केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • उम्मीदवारों द्वारा भरी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को सत्य माना जाएगा।
  • किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
  • इच्छुक लाभार्थी द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपडेट करनी होगी।
  • आवेदक का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल माननीय प्राप्त पताल नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही माना जाएगा।
  • उम्मीदवारों का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए।
  • इच्छुक लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
  • सभी चीजों को ध्यान पूर्वक भरने के बाद आपको इस योजना का लाभ आसानी से मिल जाएगा।

लाभार्थी श्रेणी

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना (आरपीएलएल) एक सरकारी योजना है जो गरीब और माध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है:-

  • स्वीकृत निर्धारित आय सीमा के अन्तर्गत रहने वाले गरीब परिवार
  • विकलांगता से प्रभावित परिवार
  • विधवा और अविवाहित महिला
  • वृद्ध परिवार
  • अवसरशील जाति/जनजाति के लोग
  • अन्य विशेष श्रेणी के लोग

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने के बाद, लाभार्थी चयन प्रक्रिया से गुजरेगा। इस प्रक्रिया में, आवेदकों की आर्थिक स्थिति और उनकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। चयन प्रक्रिया के आधार पर, लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

कार्यान्वयन प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों को प्रतिमाह निर्धारित धनराशि द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है। योजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से गुजरती है:-

  • आवेदन की समीक्षा
  • योग्यता की जांच
  • चयन प्रक्रिया
  • धनराशि का निर्धारण
  • धनराशि की जमा

पर्यवेक्षण संगठन

योजना को नियंत्रित और पर्यवेक्षित करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार एक पर्यवेक्षण संगठन नियुक्त करती है। इस संगठन की जिम्मेदारी योजना के नियंत्रण, प्रगति और निरीक्षण के लिए होती है।

मुख्य दिशानिर्देश

योजना के लिए मुख्य दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:-

  • लाभार्थी को आवेदन करना चाहिए और आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना चाहिए।
  • आवेदन की अंतिम तिथि का पालन करें।
  • आवेदन के दौरान सभी आवश्यक जानकारी सही और सत्यापन के साथ प्रदान करें।
  • अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें और उसे निरंतर अपडेट करें।
  • किसी भी दोहरी या गलत जानकारी प्रदान करने से बचें।
  • योजना से संबंधित किसी भी समस्या के लिए संपर्क करें।

महत्वपूर्ण निर्देश

योजना के लिए महत्वपूर्ण निर्देश निम्नलिखित हैं:-

  • योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा।
  • आवेदन करने से पहले, आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी पढ़ें।
  • आवेदन की अंतिम तिथि का पालन करें।
  • योजना के लिए योग्यता मापदंडों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि आप उन्हें पूरा करते हैं।
  • अपने आवेदन की स्थिति नियमित रूप से जांचें और अपडेट करें।
  • योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क करें।

सुझाव और टिप्स

योजना के लिए कुछ सुझाव और टिप्स निम्नलिखित हैं:-

  • आवेदन करने से पहले, योजना की जानकारी ध्यान से पढ़ें और समझें।
  • आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी प्रदान करें।
  • आवेदन की अंतिम तिथि का पालन करें।
  • योग्यता मापदंडों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि आप उन्हें पूरा करते हैं।
  • अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें और नियमित रूप से अपडेट करें।
  • योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क करें।

सामान्य बातें याद रखने के बारे में

योजना के लिए कुछ सामान्य बातें निम्नलिखित हैं:-

  • योजना के अंतर्गत सभी आवेदकों को बराबरी का व्यवहार मिलेगा।
  • योजना की अंतिम तिथि का पालन करें।
  • योजना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क करें।

Benefits Of UP National Family Benefit Yojana

इस योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:-

  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई हैं।
  • यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली मॉम से की धनराशि लाभार्थी के आवेदन से 45 दिन के अंदर ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से देश के गरीब व जरूरतमंद परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस सहायता का उपयोग करके वह अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे।
  • पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों को 30 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस सहायता के माध्यम से राज्य के लोग अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं।
  • तथा जिंदगी में होने वाले खर्चों को आसानी से उठा सकते हैं।
  • इससे प्रदेश के गरीब परिवार में आत्मनिर्भरता व सशक्तिकरण आएगा
  • प्रदेश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए।
  • UP National Family Benefit Yojana के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी।
  • इसके लिए लाभार्थी के पास बैंक अकाउंट होना भी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के ऐसे बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम से लोग लाभान्वित होंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की विशेषताएं

राज्य सरकार द्वारा की गई इस योजना की विशेषताएं कुछ इस प्रकार दे रखी है:-

  • इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है।
  • इस सहायता का उपयोग करके वह अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे।
  • पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों को 30 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से देश के गरीब व जरूरतमंद परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस सहायता के माध्यम से राज्य के लोग अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं।
  • प्रदेश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उनकी आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी अनिवार्य है।
  • परिवार के मुखिया की मृत्यु की तारीख से 1 वर्ष के भीतर ही आवेदन करना अनिवार्य है यदि आपने 1 वर्ष से अधिक समय में आवेदन किया है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं  प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदन करने के 45 दिन के भीतर ही इस योजना का लाभ आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
  • UP National Family Benefit Yojana के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी।
  • इसके लिए लाभार्थी के पास बैंक अकाउंट होना भी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के ऐसे बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम से लोग लाभान्वित होंगे।
  • योजना का लाभ प्राप्त करके लाभार्थी आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर के लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • अगर आप सब इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवाना होगा।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत पात्रता

वह सभी व्यक्ति को इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-

  • इच्छुक लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है।
  • इस योजना में आवेदक की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के बीच में होने अनिवार्य है।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
  • National Family Benefit Yojana का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 56 हज़ार रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए।
  • इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की सालाना आय 46 हज़ार रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए।

Important Documents

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज ये हैं:-।

  • आधार कार्ड
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • एनएफएसए भोजन राशन कार्ड
  • परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पहचान पत्र
  • बैंक की पासबुक
  • यूपी निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आवेदक का पता

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है:-

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको New Registration के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने Registration Form खुलकर आएगा।
  • इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे
    • District
    • Resident
    • Applicant Details
    • Bank Account Details
    • Details of The Deceased
    • Captcha Code
  • संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आप का पंजीकरण हो जाएगा।

आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया

वह भी व्यक्ति जो आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है:-

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना है।
आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आप से पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी है जैसे
    • District
    • Account
    • Register Number
  • संपूर्ण जानकारी दर्ज करते ही आपको Search के बटन पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आप आवेदन पत्र की स्थिति जांच सकते हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी / एसडीएम लॉगइन

वह भी व्यक्ति जो जिला समाज कल्याण अधिकारी/ एसडीएम लॉगइन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है:-

  • सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
  • इस होम पेज पर आपको जिला समाज कल्याण अधिकारी/ एसडीएम लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिला समाज कल्याण अधिकारी / एसडीएम लॉगइन
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
  • इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे
    • Officer
    • District
    • Password
    • Captcha Code
  • संपूर्ण जानकारी दर्ज करते ही आपको LogIn के बटन पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार एसडीएम/अधिकारी लॉगिन हो जाएगा।

जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया

वह भी व्यक्ति जो जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया देखना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है:-

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अधिकारिक वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको District wise Beneficiaries का विवरण के विकल्प पर क्लिक करना है।
जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है।
  • दर्ज करने के बाद आपके सामने जनपद वार्ड लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।

महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश डाउनलोड करने की प्रक्रिया

इच्छुक लाभार्थी आवेदन पत्र के लिए दिशानिर्देश देखना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है:-

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको आवेदन पत्र भरने के बाद Important Guidelines के विकल्प पर क्लिक करना है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
  • क्लिक करते ही आपके सामने PDF File खुल कर आएगी।
  • इसमें आप आवेदन पत्र भरने के लिए महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।
  • इसे Download करने के लिए आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार की पीडीएफ आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी।

शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया

वह भी व्यक्ति जो शासनादेश डाउनलोड करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है:-

  • सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको Government Order के विकल्प पर क्लिक करना है।
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने PDF File खुलकर आएगी।
  • इस फाइल में आपको योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
  • आप इसे Download के बटन पर क्लिक करके अपने डिवाइस में डाउनलोड भी कर सकते हैं।

Contact Information

इस लेख में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके बाद भी आपको आवेदन करने में कोई परेशानी आ रही है। या फिर आपको योजना के बारे में और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर के ज़रिए से संपर्क कर सकते हैं।

  • टोल फ्री नंबर:- 18004190001

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: शीर्ष प्रश्नों के उत्तर

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। यह योजना गरीब और असहाय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के बारे में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिनके उत्तर इस लेख में दिए गए हैं।

1. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और असहाय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है।

2. योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

  • पात्रता के लिए परिवार की आय की सीमा
  • पात्रता के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या
  • पात्रता के लिए परिवार के सदस्यों की उम्र

3. योजना के लाभ क्या हैं?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:

  • मासिक नकद लाभ
  • बीमा संख्या
  • शिक्षा संबंधी लाभ
  • स्वास्थ्य संबंधी लाभ

4. योजना के लिए कैसे आवेदन करें?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निकटतम आवेदन केंद्र में जाना होगा और आवेदन पत्र भरना होगा।

5. योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आर्थिक सहायता की राशि आपकी पात्रता पर निर्भर करेगी। यह राशि प्रत्येक पात्र परिवार के लिए अलग-अलग हो सकती है।

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